देहरादून। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद के सभी मेडिकल स्टोर को निर्देशित किया जाए कि यदि कोई व्यक्ति बिना, चिकित्सक के परामर्श, पर्चे के सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार की दवाएं लेते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर सम्बन्धित मेडिकल स्टोर प्राप्त करेंगे तथा इसकी प्रतिदिन की सूचना विवरण मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित करेंगे। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि ब्लाॅकवार सैम्पल टीम बढाकर ग्रामीण क्षेत्रों में एन्टीजन सैम्पलिंग बढाई जाए साथ ही लैब्स जो प्रतिदिन सैम्पल प्राप्त कर रही हैं उनकी निर्धारित समय में आॅनलाईन एन्ट्री की नियमित रिर्पोटिंग प्राप्त की जाए।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद के तहसील कालसी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दांतनु खतसीली गोथान, विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम छोटूवाला बादामवाला, मसूरी क्षेत्रान्तर्गत प्रधानाचार्य आवास सीएसटी हैप्पीवैली, नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत ग्र्रीन वैली हाउसिंग राजपुर रोड, ग्राम तरला नागल 49 मोहनी रोड कन्ट्रोल की दुकान के पास, क्रास-8 मकान न0 19 तपोवन एन्कलेव आमवाला तरला, सी ब्लाॅक रेसकोर्स (बंसीलाल की दुकान के पास), राजपुर रोड 219, विजय कालोनी हाॅथीबड़कला, तहसील त्यूनी क्षेत्रान्तर्गत टौंस नदी के पूर्व दिशा में बसी आबादी में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद के मसूरी क्षेत्रान्तर्गत स्थित बालाहिसार, नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित टैगोर कालोनी, 9 चन्दर रोड डालनवाला, 35ध्79 सुभाष रोड छावड़ा पैथोलाॅजी लैब वाली गली, बद्रीपुर माजरीमाफी मार्ग रावत फार्म के पास, बद्रीश विहार काॅलोनी मियांवाला, सन्ता देवी ग्राम जैन्तनवाला मार्ग, राजभवन कालोनी (आवास), तहसील त्यूणी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बौराड़ (कूणा), में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने के फलस्वरूप कन्टेंनमेंट जोन घोषित किये गए थे। उक्त क्षेत्रों में 14 दिनो तक एक्टिव सर्विलांस किया गया एवं किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण नही पाए गए तथा मुख्य चिकित्साधिकारी की सस्तुति पर उक्त क्षेत्रों को कन्टेमनमेंट जोन से मुक्त किया गया है।