देहरादून। सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, शैलेन्द्र सिंह नेगी ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक और (पांवटा साहिब बाईपास) के किमी 97.000 से किमी 104.000 तक, के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढिकरण विषयक भूमि अर्जन प्रकरण में ग्राम कुल्हाल मटक, मटक माजरी, कुन्जा, शाहपुर कल्याणपुर, धर्मावाला, प्रतीतपुर कल्याणपुर, बद्रीपुर, माजरी, जाटोवाला, तिपरपुर, सभावाला, कल्याणपुर, हसनपुर, शेरपुर, शीशमबाड़ एवं झाझरा में उपजिलाधिकारी, विकासनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रभावित हितबद्ध भू-स्वामियों की सूची के अनुसार कार्यालय सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून के स्तर पर भूमि के प्रतिकर वितरण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आपको पूर्व में नोटिस के माध्यम यह सूचित किया जा चुका है साथ ही प्रभावित ग्रामों में कैम्प भी लगाये जा रहे है। इसके साथ ही मन्दिर/मस्जिद/पंचायघर आदि के माध्यम से भी सार्वजनिक सूचना एलान की जा रही है तथा समय समय पर समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित की जा रही है।
अतः समस्त सभी हितबद्ध/प्रभावित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि सूचना मिलने के साथ ही एक सप्ताह के अन्तर्गत दस्तावेज कार्यालय सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, कलेक्ट्रट देहरादून के कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रभावित भूमि एवं परिसम्पत्तियों का मुआवजा/प्रतिकर वितरित किया जा सके। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत दस्तावेज जमा न करने की स्थिति भूमि एवं परिसम्पत्ति पर कब्जा लेकर प्रतिकर राशि सक्षम न्यायालय में जमा कर दी जायेगी।
उन्होंने अवगत कराया है कि समस्त हितबद्ध/प्रभावित व्यक्तियों को नवीनतम दो फोटो प्रति (पासपोर्ट साईज), दो रसीदी टिकट, बैक एकाउन्ट नम्बर आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित (बैंक पासबुक की प्रति/कैंसिल चौक), पैन कार्ड की फोटो प्रति, आधार कार्ड की प्रति, नवीनतम खतौनी की प्रमाणित प्रति, शपथ पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।