देहरादून। स्थाई लोक अदालत के निर्देश पर विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी ने पीड़ित परिवार का नाम उनके भूमि दस्तावेजों में दर्ज किया है। अनिल खरोला ने अदालत में अपील की। कहा कि उसके परिवार के सदस्यों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के बजाए गलत तरीके से खारिज किया गया है। उसने कई बार विभाग से प्रत्राचार किया। सुनवाई नहीं होने पर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत में सुनवाई में विभाग ने अपनी गलती मानते हुए पीड़ित के परिवार के लोगों का नाम उसके राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया।