-मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस मनोज तिवारी को चयन समिति अध्यक्ष नामित किया
-डेढ़ वर्ष से अधिक समय से सदस्यों की रिक्ति के कारण राज्य आयोग में ठप्प हैं न्यायिक कार्य
देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के राज्य व जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिये चयन समिति के अध्यक्ष के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार तिवारी को नामित किया हैै। उसकी सूचना महानिबंधक ने पत्रांक 685 दिनांक 19 फरवरी 2021 से उत्तराखंड शासन केे खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव को दे दी गयी है। इससे लम्बे समय से रिक्त राज्य आयोेग व जिला उपभोक्ता आयोेगों में अध्यक्ष व सदस्यों के पदों पर नियुक्तियां शीघ्र होेने की उम्मीद जगी हैै।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने उत्तराखंड शासन से राज्य व जिला आयोेगों में अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पदों व उनको भरने के लिये कार्यवाही की सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग केे लोक सूचना अधिकारी/अनुसचिव जसविन्दर कौैर ने रिक्त पदों केे विवरण के साथ अध्यक्ष नामित करनेे हेतु उत्तराखंड उच्च न्यायालय के महानिबंधक को भेजे पत्र की फोटो प्रति उपलब्ध करायी थी। श्री नदीम ने इस पत्र की फोेटो प्रति के साथ उच्च न्यायालय के लोेक सूचना अधिकारी को सूचना प्रार्थना पत्र देकर इस सम्बन्ध में कार्यवाही की सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में उत्तराखंड उच्च न्यायालय केे लोेक सूचना अधिकारी/ज्वाइंट रजिस्ट्रार के0सी0सुयाल ने सम्बन्धित कार्यवाही के विवरण व चयन समिति अध्यक्ष पद पर नामित करने सम्बन्धी पत्र की फोटोे प्रति उपलब्ध करायी हैै। श्री नदीम को उत्तराखंड उच्च न्यायालय केे लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रांक 685 दिनांक 19 फरवरी 2021 जिसमें महानिबंधक उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड शासन केे सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को सूचित किया हैै कि उनके पत्रांक 1034 के संदर्भ में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को राज्य व जिला उपभोक्ता आयोेगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिये चयन समिति का अध्यक्ष उपभोेक्ता संरक्षण राज्य आयोेग और जिला आयोे के अध्यक्ष औैर सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हता, भर्ती की पद्वति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद सेे त्यागपत्र औैर हटाना) नियम 2000 की धारा 6(1) के अन्तर्गत नामित किया हैै।
जुलाई 2020 से लागू नये उपभोेक्ता अधिनियम केे अन्तर्गत बनायेे गये इस नियम के अन्तर्गत राज्य आयोेग व जिला आयोेगों के अध्यक्ष व सदस्यों के लिये एक स्पष्ट प्रक्रिया का प्रावधान लागू किया गया है। इसके नियम 6 के अन्तर्गत चयन समिति का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा निर्देशित उच्च न्यायालय का कोेई अन्य न्यायाधीश ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त चयन समिति का संयोजक व सदस्य राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले को प्रभारी सचिव तथा एक अन्य सदस्य राज्य के मुख्य सचिव द्वारा नामित व्यक्ति होंगे। श्री नदीम कोे उत्तराखंड शासन द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य आयोेगों में 01 अगस्त 2019 सेे सभी सदस्योें केे पद रिक्त होेने के कारण राज्य की सभी उपभोक्ता अपीलोें, रिवीजनों तथा एक करोेड़ सेे 10 करोड़ तक (20 जुलाई 2020 से पूर्व के 20 लाख से एक करोड़ तक) केे उपभोक्ता विवादों में कोेई फैसला नहीं हो पा रहा हैै। 12 जिला आयोगों में अध्यक्ष या सदस्योें केे पद लम्बे समय से रिक्त होने से उपभोेक्ता न्याय प्रभावित है। अब चयन समिति केे अध्यक्ष पर नियुक्ति होने सेे इनकी शीघ्र नियुक्ति होने व उपभोेक्ता मामलों के शीघ्र न्याय की आस जगी है। श्री नदीम को उपलब्ध सूचना केे अनुसार राज्य उपभोक्ता आयोग में 01 अगस्त 2019 से पुरूष सदस्य तथा 17 जुलाई 2019 से महिला सदस्य तथा 20 जुलाई 2020 से दो सदस्यों के पद रिक्त रिक्त हैं। उधमसिंहनगर जिला आयोग में अध्यक्ष का पद 01 अप्रैल 2019 से तथा महिला सदस्या का पद 12 अक्टूबर 2019 से रिक्त है। रूद्रप्रयाग जिले में 09 जनवरी 2018 से पुरूष सदस्य तथा 23 अक्टूबर 2018 से महिला सदस्य का पद रिक्त हैै। इसी प्रकार अल्मोड़ा में 16 अप्रैल 2019 से पुरूष सदस्य तथा 25 सितम्बर 2019 से महिला सदस्य का पद, नैनीताल में 17 अप्रैल 19 से महिला तथा 15 अप्रैल 2020 से पुरूष सदस्य का पद रिक्त है। पौड़ी गढ़वाल जिले में 18 नवम्बर 19 से महिला तथा 27 अप्रैल 20 से पुरूष सदस्य तथा बागेश्वर जिले में 10 अप्रैल 2020 से दोनों सदस्यों के पद रिक्त हैं। चम्पावत में 24 अप्रैल 19 से पुरूष तथा 16 अप्रैल 20 से महिला सदस्य केे पद रिक्त है।